रिटर्न दाखिल करते समय तैयार रखें यह दस्तावेज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 07, 2016

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने दस ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

 

प्रश्न-1 मैंने हाल ही में नौकरी करना शुरू किया है और मेरी सैलरी आयकर से छूट की सीमा में आती है क्या मुझे फिर भी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा? (पवन गुप्ता, रायपुर)

 

उत्तर-1 अगर आपकी सैलरी आयकर की छूट सीमा में आती है तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

 

प्रश्न-2 आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय कौन-कौन से दस्तावेज संलग्न करने होते हैं? (नेहा शर्मा, दिल्ली)

 

उत्तर-2 आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फार्म-16, इन्कम सेविंग के प्रूफ जैसी कि पीपीएफ, एलआईसी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र इत्यादि, टैक्स भुगतान चालान और अन्य आय से संबंधित कागजात और क्लेम करने की छूट के कागजात देने होंगे।

 

प्रश्न-3 मैंने नियम 80G के तहत एक धार्मिक संस्था को कुछ राशि दान दी थी अब मैं इसका आयकर में लाभ लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? (विनोद सारस्वत, भोपाल)

 

उत्तर-3 आपने अगर कोई राशि 80 जी प्रमाणित संस्था को दी है तो आपको वहां से प्राप्त रसीद 80 जी प्रमाणपत्र रिटर्न के साथ देना होगा और प्रावधान के हिसाब से छूट दी जायेगी।

 

प्रश्न-4 पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी कंपनी ने गलती से मेरे सेविंग के सभी दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया जिससे मैं पूरा टैक्स लाभ लेने से वंचित रह गया। क्या मैं इसे वापस पाने के लिए अपील कर सकता हूँ? (रजनीश धूपिया, अजमेर)

 

उत्तर-4 अगर आप किसी सेविंग्स का लाभ उठाने से वंचित रहे है तो आप रिवाइज आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं और टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।

 

प्रश्न-5 मैं ट्यूशन पढ़ा कर कमाई करती हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय खुद से टैक्स का आकलन करने को कहा जाता है। यह कैसे साबित होगा कि मैंने अपने टैक्स का सही आकलन किया होगा? (ज्योति चौहान, इंदौर)

 

उत्तर-5 आयकर रिटर्न भरने के लिए नेट पर काफी जानकारी मिलती है और इनकम टैक्स की गणना करने के लिए इनकम टैक्स की टेबल भी मिल जाती है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अन्यथा किसी सीए की सलाह ले सकते हैं।

 

प्रश्न-6 क्या आयकर रिटर्न दाखिल करते समय मकान के किराये की रसीद के साथ ही मकान मालिक का पैन नंबर देना भी अनिवार्य है? (सुधांशु शर्मा, दिल्ली)

 

उत्तर-6 अभी हाल में आयकर विभाग ने एक सर्कुलर निकाला है जिसके तहत मकान का किराया सालाना एक लाख से अधिक हो तो मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य है।

 

प्रश्न-7 मेरे पिताजी को पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा लगभग 20 साल पहले मिल गया था लेकिन तब रजिस्ट्री नहीं कराई थी। अब इस संपत्ति पर फिर पारिवारिक विवाद हो गया है क्या यह दर्शाते हुए कि हम 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं, इस संपत्ति का अपने नाम अब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? (अजय बाफना, जयपुर)

 

उत्तर-7 आप अपने मकान का रजिस्ट्रेशन 20 साल बाद भी करवा सकते हैं मगर कानून के अनुसार पेनल्टी देनी होगी या फिर कोई आर्डर लाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

 

प्रश्न-8 मैंने कार लोन लिया हुआ है जोकि अब पूरा हो गया। जब मैं बैंक के पास एनओसी लेने गया तो बैंक ने तीन साल पहले एक चेक बाउंस होने का हवाला देते हुए चार हजार रुपए मांगे। बैंक का कहना है कि चेक बाउंस होने वाली राशि पर इतने समय का ब्याज लगा है जबकि बैंक ने मुझे इसके बारे में कभी सूचित नहीं किया। मुझे क्या करना चाहिए? (हेमंत सिंह, गाजियाबाद)

 

उत्तर-8 अगर आपके चेक रिटर्न के बारे में बैंक ने आपको सूचित नहीं किया है और उस राशि पर ब्याज लग रहा है तो आप उसकी शिकायत उस बैंक के ऑम्बुड्समैन से कर सकते हैं।

 

प्रश्न-9 मैं दिल्ली में रहता हूँ क्या मैं लखनऊ में अपनी प्रापर्टी बनाने के लिए वहां के बैंक से लोन प्राप्त कर सकता हूँ? (आशीष कुमार, दिल्ली)

 

उत्तर-9 आप दिल्ली में रह रहे हैं और लखनऊ में आपकी प्रोपर्टी है और उसे बनाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं यह संभव है, आपके बैंक को आपकी प्रोपर्टी का निरीक्षण करना होगा और संबंधित कार्रवाई पूर्ण करनी होगी।

 

प्रश्न-10 मेरे पिताजी का छह माह पूर्व निधन हो गया लेकिन उनकी पेंशन बैंक में आना जारी है। मैं बैंक को इस बारे में सूचना देना चाहता हूँ लेकिन यह जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे पिछले छह माह की पेंशन राशि वापस करनी होगी? (वीरेन्द्र जांगिड़, उदयपुर)

 

उत्तर-10 आपके पिताजी के निधन के बाद उनका पेंशन माताजी को मिलना चाहिए या उनकी अनुपस्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को मिलनी चाहिए, इस बारे में उचित होगा आप जल्द से जल्द बैंक अधिकारी से मिलें व उनकी सलाह लें।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

प्रमुख खबरें

Odisha Assembly Elections 2024: हिंजली सीट पर CM पटनायक को BJP और कांग्रेस से मिल रही कड़ी टक्कर

T20 World Cup के लिए टीम इंडिया की जर्सी आई सामने, नए कलेवर के साथ नजर आएगी रोहित ब्रिगेड

इंग्लैंड में बढ़ती फिलिस्तीन समर्थक भावनाएं, चुनाव में जीत के बाद मुस्लिम काउंसलर ने लगाए ‘अल्लाह-हू-अकबर’ के नारे

Smartphones Launch : मई में रिलीज होने जा रहे है ये स्मार्टफोन, जानें पूरी डिटेल्स