By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 05, 2026
कोच्चि, पांच नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने नशे में गाड़ी चलाते पाए जाने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू करने में मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) की अनिच्छा पर चिंता जताई है। अदालत ने राज्य में लगातार हो रही जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर ऐसे मामलों में मोटर वाहन विभाग को अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ ने कहा कि अधिकारियों की ऐसी अनिच्छा कानूनी प्रावधानों के उस असर को भी कम कर देती है जिसका मकसद लोगों को गलत काम करने से रोकना है।