By अभिनय आकाश | Feb 19, 2026
कथित भूमि-बदले-नौकरी घोटाले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जनशक्ति जनता दल (जेजेपी) के नेता तेज प्रताप यादव बुधवार को सीबीआई मामले के सिलसिले में दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत की कार्यवाही के दौरान, तेज प्रताप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। अदालत ने औपचारिक रूप से उनके खिलाफ आरोप तय किए और उन्हें भविष्य की सुनवाईयों में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी। इससे पहले 16 फरवरी को, आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने भी इसी मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया था। अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
सोमवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अदालत में पेश हुए, आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। यह मामला रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के बदले ज़मीन देने के कथित अपराध से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जब तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति न दी जाए। मीसा भारती ने कहा, "उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है।
इससे पहले 29 जनवरी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को औपचारिक आरोप तय करने के लिए 1 से 25 फरवरी के बीच कभी भी पेश होने की अनुमति दी थी। यह जनवरी में अदालत के विस्तृत आदेश के बाद हुआ, जिसमें अदालत ने कहा था कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और अन्य ने "एक आपराधिक गिरोह" की तरह काम किया और कथित घोटाले में "बड़े पैमाने पर साजिश" शामिल थी।