लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटेल एसेट में फर्क जानें

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 14, 2016

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने दस ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

 

प्रश्न-1 क्या मुझे मकान के किराये से होने वाली आमदनी को आयकर रिटर्न में दिखाना होगा? (देवेश मल्होत्रा, नोएडा)

 

उत्तर-1 आपको मकान के किराये से होने वाली आमदनी को आयकर रिटर्न में दिखाना अनिवार्य है।

 

प्रश्न-2 मैंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों से लोन लिया हुआ है जिसका अभी मैं ब्याज ही भर पा रहा हूँ। क्या इस ब्याज अदायगी पर मुझे कोई कर छूट प्राप्त हो सकती है? (सुदेश नेगी, दिल्ली)

 

उत्तर-2 आपने कुछ मित्रों एवं रिश्तेदारों से लोन लिया है उसके ऊपर आप ब्याज भर रहे हैं, माना कि यह लोन आवासीय कार्य के लिए लिया हो, इस पर सेक्शन 24 में ब्याज की छूट एक निश्चित राशि पर ही मिलती है।

 

प्रश्न-3 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का क्या मतलब होता है? क्या इस पर भी टैक्स लगता है? (संतोष यादव, अलीगढ़)

 

उत्तर-3 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यानि कि वो एसेट जो लिस्टेड कम्पनी शेयर्स के रूप में हो उसकी 12 महीने या उससे अधिक की होल्डिंग होनी चाहिए और अन्य एसेट के केस में 36 महीने या उससे अधिक की होल्डिंग होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की होल्डिंग ऊपर दर्शाई हुई होल्डिंग से कम होगी। आयकर में लिस्टेड कम्पनी के शेयर्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की परिभाषा में आते हैं, उस पर आयकर की पूर्ण रूप से छूट है और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पर कैपिटल गेन्स 15% से कर लगेगा।

 

प्रश्न-4 वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में कितनी छूट है और क्या 75 वर्ष की उम्र में और भी ज्यादा छूट मिलती है? (तृप्ति शर्मा, जयपुर)

 

उत्तर-4 वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या ऊपर) हो तो आयकर में 3 लाख रुपये की छूट है और 80 वर्ष से ऊपर हो तो उस पर 5 लाख रुपये तक की छूट है।

 

प्रश्न-5 क्या मैं बिना पैन नंबर के भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता हूँ? (धर्मेंद पाण्डे, गोरखपुर)

 

उत्तर-5 आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए पैन नंबर लेना आवश्यक है।

 

प्रश्न-6 क्या पैन नंबर का भी कोई वेलिडिटि पीरियड़ होता है? (राजेश कुमार वर्मा, गाजियाबाद)

 

उत्तर-6 अगर आपने एक बार पैन नंबर लिया है और जब तक उसे आप उसे सरेण्डर नहीं करते है तब तक आपका पैन नंबर वैध रहेगा।

 

प्रश्न-7 क्या पेंशन से होने वाली आय पर भी कर देना होता है? (रत्नेश पाठक, लखनऊ)

 

उत्तर-7 पेंशन से होने वाली आय पर भी कर देना होता है।

 

प्रश्न-8 क्या मकान की रजिस्ट्री कराते समय आयकर रिटर्न की कॉपी दिखाना जरूरी होता है? (राशि अग्रवाल, इंदौर)

 

उत्तर-8 मकान की रजिस्ट्री कराते समय आयकर रिटर्न की कापी या पैन नंबर मांगा जा सकता है एवं दिखाना जरूरी है।

 

प्रश्न-9 मेरा इस साल जल्द ही विदेश यात्रा पर जाने का कार्यक्रम है क्या यात्रा पर हुए खर्च का ब्यौरा मुझे आयकर विभाग को देना पड़ेगा? (जयवीर सिंह, दिल्ली)

 

उत्तर-9 अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहें हो तो आपको उस यात्रा पर हुए खर्च का विवरण आयकर रिटर्न के साथ देना होगा।

 

प्रश्न-10 मैंने पैन कार्ड अभी तक इसलिए नहीं बनवाया है क्योंकि मुझे बताया गया कि इसको बनवाने के बाद आयकर विवरण भरना ही पड़ेगा। क्या यह बात सही है? (हिमांशु गोयल, मेरठ)

 

उत्तर-10 अगर आपने पैन कार्ड बनवा लिया है और उसके बावजूद आपकी आय आयकर सीमा के अंदर है तो आपको आयकर रिटर्न भरना जरूरी नहीं है अन्यथा आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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