Uttar Pradesh में नाबालिग की हत्या के दोषी पांच लोगों को आजीवन कारावास

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 21, 2023

मुजफ्फरनगर। जिले की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने सोमवार को आरोपियों- अनुज, इकबाल, राजीव, सलीम और रवि को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364, 302 और 201 के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसे भी पढ़ें: Umesh Pal हत्या के आरोपी मोहम्मद गुलाम के पुश्तैनी मकान पर चला बुलडोजर

उन्होंने बताया कि 14 वर्षीय हैदर कुरैशी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी और शामली जिले में बाबरी पुलिस थाना अंतर्गत बुतरादा गांव में एक नहर में उसका शव फेंक दिया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर 24 जुलाई, 2007 को लड़के का शव बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

प्रमुख खबरें

सोशल मीडिया बैन से वीजा जांच तक: बदलती वैश्विक नीतियां और बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव

MGNREGA की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून, VB-G RAM G विधेयक संसद में पेश होने की तैयारी

ICICI Prudential AMC IPO को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, दूसरे ही दिन फुल सब्सक्राइब हुआ

थोक महंगाई में नरमी के संकेत, नवंबर में थोक मूल्य सूचकांक - 0.32 प्रतिशत पर पहुंची