Supreme Court ने दिया ऐतिहासिक फैसला, Life Support System हटेगा, Harish Rana को मिली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति

By नीरज कुमार दुबे | Mar 11, 2026

देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 31 वर्ष के हरीश राणा के लिए जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को निर्देश दिया है कि वह हरीश राणा को भर्ती कर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए और जीवन समर्थन प्रणाली हटाने की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूरा करे। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह फैसला देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी व्यक्ति का जीवन केवल कृत्रिम जीवन समर्थन प्रणाली के सहारे चल रहा हो और उसके स्वस्थ होने की कोई संभावना न हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जीवन समाप्त करने का विकल्प भी स्वीकार्य हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि गरिमापूर्ण जीवन की तरह गरिमापूर्ण मृत्यु भी व्यक्ति का अधिकार है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हरीश राणा के माता-पिता से मिलने की इच्छा भी जताई थी। अदालत के सामने हरीश की चिकित्सा स्थिति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की द्वितीय चिकित्सा समिति ने तैयार किया था। न्यायालय ने उस रिपोर्ट को अत्यंत दुखद बताया था। प्राथमिक चिकित्सा समिति ने हरीश राणा की स्थिति का परीक्षण करने के बाद बताया था कि उनके स्वस्थ होने की संभावना लगभग न के बराबर है। इस मामले में सुनवाई करते हुए पिछले वर्ष 11 दिसंबर को अदालत ने टिप्पणी की थी कि रिपोर्ट के अनुसार रोगी अत्यंत दयनीय स्थिति में है और उसकी हालत में सुधार की कोई वास्तविक उम्मीद दिखाई नहीं देती।

हम आपको याद दिला दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी शाक अवस्था वाले रोगी के लिए कृत्रिम जीवन समर्थन प्रणाली हटाने से पहले दो अलग-अलग चिकित्सा समितियों की राय लेना अनिवार्य है। इनमें एक प्राथमिक समिति और दूसरी द्वितीय समिति शामिल होती है, जो रोगी की स्थिति का स्वतंत्र रूप से आकलन करती हैं।

हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने अदालत में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि एक पिता के लिए अपने बेटे को वर्षों तक बिस्तर पर इस हालत में देखना अत्यंत दर्दनाक है। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, हर सुबह हम किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन हर दिन हमें वही खामोशी और बेबसी दिखाई देती है। भावनात्मक और आर्थिक रूप से हम पूरी तरह टूट चुके हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने आगे कहा कि जब वह अपने बेटे की आंखों में देखते हैं तो वहां पहचान या प्रतिक्रिया का कोई संकेत नहीं मिलता। हरीश अपने सिर तक को घुमा नहीं सकता। ऐसे में माता-पिता के रूप में यह पीड़ा असहनीय हो गई है।

हम आपको बता दें कि हरीश राणा कभी एक खुशमिजाज युवक थे और पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन वर्ष 2013 में उनके जीवन में एक भयावह दुर्घटना हुई। वह अपने रहने के स्थान की चौथी मंजिल से गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी। इस हादसे के बाद वह शत प्रतिशत पक्षाघात से ग्रस्त हो गए और तब से कोमा में हैं। हरीश के भाई आशीष राणा ने बताया कि परिवार ने कई वर्षों तक उम्मीद बनाए रखी कि वह एक दिन जागेंगे, फिर से बात करेंगे और सामान्य जीवन जी सकेंगे। लेकिन लंबा चला इलाज परिवार के लिए भारी आर्थिक बोझ बन गया।

आशीष के अनुसार हरीश के इलाज और देखभाल के लिए हर महीने लगभग चौबीस हजार से तीस हजार रुपये तक खर्च होते हैं। इसमें दवाइयां, ट्यूब, चिकित्सा उपकरण और अन्य जरूरी साधन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, इसलिए हरीश की देखभाल जारी रखने के लिए उन्हें द्वारका स्थित अपना घर तक बेचना पड़ा।

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला न केवल एक परिवार की पीड़ा को समझने वाला निर्णय माना जा रहा है, बल्कि यह देश में गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर भी एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित हो सकता है।

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