महाराष्ट्र में गुरुवार रात 8 से 1 मई तक लॉकडाउन, नई पाबंदियों की घोषणा की गई

By अंकित सिंह | Apr 21, 2021

महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई पाबंदियों की घोषणा की है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन 22 अप्रैल की रात 8:00 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर से 15 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ ही काम कर सकेंगे। लेकिन इसमें उन लोगों को छूट दी गई है जो कोरोना वायरस महामारी को लेकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। अब शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे और शादी समारोह सिर्फ 2 घंटे की ही हो सकेगी। अगर इस नियम को तोड़ा जाता है तो 50000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सरकारी बस 50 फ़ीसदी की कैपेसिटी के साथ चलती रहेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही जरूरी काम से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति है। बेवजह बाहर निकलते हैं तो आप पर 10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रमुख खबरें

यात्रियों के लिए खुशखबरी! Air India के CEO Campbell Wilson बोले- जल्द खत्म हो सकती है Flight कटौती।

Hormuz में Drone Attack से भड़का America, बोला- ईरान ने युद्धविराम तोड़ा, सैन्य एक्शन को रहें तैयार

मॉलीवुड की Politics का पर्दाफाश, Naslen की Dark Comedy Mollywood Times की OTT Release डेट आउट

Homebuyers को Supreme Court से बड़ी राहत, अब कब्ज़ा मिलने के बाद भी बिल्डर देगा मुआवज़ा।