By दिनेश शुक्ल | Jun 12, 2020
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों को कई रियायतें देने का निर्णय किया है। कोविड-19 संकट के कारण उद्योगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रदेश शासन ने उद्योगों को अनेक रियायतें देने जा रही है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं। उद्योग संवर्धन नीति में प्रावधानित सुविधाएँ प्राप्त करने के लिये अब विनिर्माण वृहद इकाईयों को, जिन्होंने एक जनवरी से 31 दिसम्बर, 2020 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो, के लिये समय-सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करने के इच्छुक उद्योगों को इकाई से उत्पादन प्रारंभ किये जाने की सांकेतिक सूचना देना होगी।
सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में एमपीआईडीसी द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटियों से प्रभार्य वार्षिक भू-भाटक को कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत एक मार्च-2020 से 31 दिसम्बर-2020 तक भुगतान करने की सुविधा अब बिना ब्याज-जुर्माना या विलम्ब शुल्क के प्रदान की गई है। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम के तहत भू-आवंटियों के लिये विभिन्न प्रयोजन के लिये निर्धारित समय अवधि में एक मार्च से 30 जून-2020 तक चार माह की अवधि को गणना में नहीं लिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।