By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 28, 2026
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि आगमिक मंदिरों में प्रवेश के लिए पूजा का संकल्प लेने या पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करने से इनकार करने वाले गैर-हिंदुओं को आगमिक मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा करने से इन मंदिरों की धार्मिक पवित्रता प्रभावित होगी। यह फैसला के. थंगम वेंकटेश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आया है।
इन शास्त्रों में मंदिरों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों और परंपराओं के विस्तृत नियम दिए गए हैं। विभिन्न धर्मों के लोगों के मंदिरों में जाने के मुद्दे पर पीठ ने राजनीतिक हस्तियों के अलग-अलग दृष्टिकोण को रेखांकित किया। अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि ईसाई धर्म को मानने वाले मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अनिवार्य शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रसिद्ध मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा-अर्चना की थी।
न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘ईसाई धर्म को मानने के कारण उनसे हिंदू धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा गया। उनसे केवल देवता के प्रति अपनी श्रद्धा की पुष्टि करने को कहा गया। इसे ही हम समावेशी दृष्टिकोण कहते हैं।’’ पीठ ने इसकी तुलना उन मामलों से की जिनमें लोगों ने स्थापित नियमों को दरकिनार किया।
पीठ ने राजनीतिक दिखावे और आस्था के प्रदर्शन के तौर-तरीकों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गैर-हिंदू धर्मों को मानने वाले कुछ नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए मंदिरों में जाते हैं और माथे पर धार्मिक चिह्न लगाकर इसका सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। पीठ ने कहा, ‘‘इस तरह के प्रदर्शन से मिलने वाले वोट का महत्व स्पष्ट है।
मंदिर की परंपराओं और रीति-रिवाजों को इस तरह की ‘चमचागिरी’ और दिखावे के आगे नहीं झुकना चाहिए।’’ पीठ ने उन अन्य नेताओं की भी आलोचना की जो स्थानीय विरोध के बावजूद धार्मिक चिह्न या टोपी पहनकर पवित्र स्थलों में प्रवेश करते हैं। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमों को सख्ती से लागू करें और राजनीतिक हितों के दबाव में आए बिना सदियों पुरानी परंपराओं तथा मंदिरों में प्रवेश संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करें।