By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 28, 2026
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन की उस याचिका पर द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए एक करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन थिलाकवडी ने द्रमुक की आईटी शाखा को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर के लिए तय की। मंत्री की याचिका में स्टालिन और द्रमुक की आईटी शाखा को उनके बारे में ‘‘झूठे और अपमानजनक’’ बयान प्रकाशित करने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है, वह वादी का रिश्तेदार नहीं था। यह आरोप बिना किसी पुष्टि या सबूत के और सच्चाई को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए प्रकाशित किया गया है।