By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 10, 2025
महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को एक संशोधन विधेयक पारित किया जिसमें शहरी क्षेत्रों में छोटे भूखंडों के उपविभाजन पर प्रतिबंधों को कम करने का प्रावधान है। इस कानून से लगभग तीन करोड़ निवासियों को लाभ होगा।
संशोधन के साथ अब इन छोटे भूखंडों की खरीद-बिक्री सरल हो जाएगी, और जमीन मालिक अब 7/12 भूमि खसरा दस्तावेज में अपना नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज करा सकेंगे।
इसके साथ ही उन क्षेत्रों में जहां विकास योजना या क्षेत्रीय योजना पहले से स्वीकृत थी, वहां जिलाधिकारियों से बार-बार गैर-कृषि अनुमति लेने की शर्त हटा दी गई है। इसके स्थान पर भू-स्वामी अब केवल एक ही बार प्रीमियम का भुगतान कर समूची प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।