By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 15, 2023
महाराष्ट्र के जालना की एक अदालत ने 2020 में संपत्ति विवाद को लेकर की गई एक गर्भवती महिला की हत्या के मामले में चार महिलाओं सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश वी. एम. मोहिते ने बुधवार को आदेश पारित किया।
सरकारी वकील भरत खांडेकर के मुताबिक, दोषी लोग हीना खान के पहले पति के रिश्तेदार हैं। उनका हीना से किसी संपत्ति को लेकर विवाद था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नौ अगस्त, 2020 को दोषी ठहराये गये छह लोग हीना खान के दूसरे पति सैय्यद माजिद तम्बोली के आवास में जबरन घुस गए थे। उन्होंने हीना पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में तंबोली को भी चोटें आईं। बाद में, यहां सदर बाजार थाने में छह हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।