Maharashtra: अदालत ने गर्भवती महिला की हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 15, 2023

महाराष्ट्र के जालना की एक अदालत ने 2020 में संपत्ति विवाद को लेकर की गई एक गर्भवती महिला की हत्या के मामले में चार महिलाओं सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश वी. एम. मोहिते ने बुधवार को आदेश पारित किया।

सरकारी वकील भरत खांडेकर के मुताबिक, दोषी लोग हीना खान के पहले पति के रिश्तेदार हैं। उनका हीना से किसी संपत्ति को लेकर विवाद था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नौ अगस्त, 2020 को दोषी ठहराये गये छह लोग हीना खान के दूसरे पति सैय्यद माजिद तम्बोली के आवास में जबरन घुस गए थे। उन्होंने हीना पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में तंबोली को भी चोटें आईं। बाद में, यहां सदर बाजार थाने में छह हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

प्रमुख खबरें

Kumkum Mohod ने तोड़ा कोरियाई दबदबा, Asian Games में रिकर्व स्वर्ण जीतकर रचा इतिहास

बाजार से खरीदने का झंझट खत्म, Navratri के लिए घर पर ही बनाएं डिजाइनर Dandiya Sticks

Delhi Metro के 57 स्टेशन बंद, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने को 25 हजार जवान तैनात

CPIM नेता Bikash Ranjan Bhattacharyya के बयान पर भड़के सुवेंदु, घर पर हमले में एक अरेस्ट