Indian Railways का बड़ा फैसला: अब बिना Ticket यात्रा पर चुकाना होगा दोगुना Fine, नए Rules लागू

By अंकित सिंह | Jun 20, 2026

भारतीय रेलवे ने बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना बढ़ा दिया है। इस कदम का मकसद बिना टिकट या अनधिकृत यात्रा को रोकना और रेल संचालन को सुचारू बनाना है। रेलवे ने यात्रियों से बार-बार अपील की है कि वे ट्रेन से यात्रा करने से पहले वैध टिकट खरीदें। मई में, सेंट्रल रेलवे ज़ोन ने 4.96 लाख बिना टिकट यात्रियों से 40.85 करोड़ रुपये वसूले। एक बयान में, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने घोषणा की कि जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के तहत, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के अंतर्गत न्यूनतम जुर्माना 20 जून, 2026 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

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रेलवे अधिकारी ट्रेनों और रेलवे परिसर में बिना अनुमति सामान बेचने और भीख मांगने वालों के लिए भी सख़्त सज़ा का प्लान बना रहे हैं। नियम तोड़ने वालों पर ₹2,000 का जुर्माना लग सकता है, जबकि बार-बार ऐसा करने वालों को एक साल तक की जेल हो सकती है। परेशानी पैदा करने, अपशब्दों का इस्तेमाल करने या साथी यात्रियों को असुविधा पहुँचाने वाले यात्रियों पर भी ₹1,000 का जुर्माना लग सकता है। नशे की हालत में पाए जाने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है। इसके अलावा, ट्रेनों में प्रतिबंधित चीज़ें या ख़तरनाक सामान ले जाने पर कम से कम ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।

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