By अभिनय आकाश | Aug 14, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सितंबर 2025 में करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों को मानवीय आधार पर सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य और अन्य की याचिका पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश (GO) को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जानी थी।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सरकार को उस व्यक्ति के परिवार को नौकरी नहीं देनी चाहिए जो परिवार में कमाने वाला अकेला सदस्य था और जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। बेंच ने पीआईएल याचिकाकर्ता से पूछा मान लीजिए कि हादसे में परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई, तो क्या सरकार को उसके बेटे या बेटी को नौकरी नहीं देनी चाहिए? याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पिछले साल करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी।