By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 15, 2018
चेन्नई। पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके बड़े कलानिधि मारन ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि अवैध टेलीफोन एक्सचेंज कथित रुप से स्थापित करने के मामले में उनके विरुद्ध तय किये गये आरोप लचर और शर्मनाक हैं तथा वे चाहते हैं कि उन्हें खारिज किया जाए।
दयानिधि मारन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने न्यायमूर्ति ए डी जगदीश चंदिरा के समक्ष दलील दी कि सीबीआई अदालत ने जांच अधिकारी की राय के आधार पर, न कि उपलब्ध सबूतों के आधार आरोप तय किये हैं।
सीबीआई अदालत ने 30 अगस्त को आरोप तय किये थे और दयानिधि मारन एवं छह अन्य के खिलाफ इस मामले में सुनवाई का आदेश दिया था। आरोप है कि 2004-06 में अपने भाई कलानिधि मारन के सन टीवी नेटवर्क को फायदा पहुंचाने के लिए ये अवैध टेलीफोन एक्सचेंज दयानिधि मारन ने कथित रुप से लगाये थे।