Meghalaya Honeymoon Murder Case | Sonam Raghuvanshi को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत, जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई गुरुवार को होगी

By रेनू तिवारी | Jul 03, 2026

मेघालय हनीमून मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी फिलहाल ज़मानत पर बाहर रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें हाई कोर्ट से मिली ज़मानत में दखल देने से इनकार कर दिया, हालांकि कोर्ट ने मेघालय पुलिस की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उनकी ज़मानत रद्द करने की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम को पिछले साल जून में उनके बिज़नेसमैन पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने पैसे के लिए भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साज़िश रची थी।

बेंच ने कहा, "अगर उन्हें पहले ही रिहा किया जा चुका है, तो हम दखल नहीं देना चाहेंगे।" इससे पहले सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने ज़मानत आदेश पर रोक लगाने का संकेत दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि सोनम को पहले ही रिहा किया जा चुका है।

मेघालय पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम की पिछली ज़मानत अर्जियां खारिज कर दी गई थीं और तर्क दिया कि इस मामले में गिरफ़्तारी के आधार न बताने जैसी कोई बात नहीं थी। उनके अनुसार, मामला केवल एक सेक्शन में हुई क्लर्क की गलती से जुड़ा था।

सोनम के वकील ने पुलिस की याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा। सुनवाई के दौरान, सोनम के वकील ने तर्क दिया कि गिरफ़्तारी और ट्रांज़िट रिमांड के लिए पेश किए जाने के समय उन्हें कानूनी मदद भी नहीं दी गई थी। वकील ने कहा कि उन्हें गिरफ़्तारी के आधार के बारे में नहीं बताया गया था और उन्हें सिर्फ़ एक खाली प्रोफ़ार्मा दिया गया था।

हालांकि, बेंच ने सवाल किया कि यह मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया। कोर्ट ने पूछा, "सवाल यह है कि जब आपने यह मुद्दा पहले नहीं उठाया, तो क्या आपको इस चरण पर इसे उठाने की इजाज़त दी जा सकती है?" कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या ऐसी तकनीकी वजह से ज़मानत मिलने के बाद भी, कानून अधिकारियों को उसे दोबारा गिरफ़्तार करने से रोकेगा।

बेंच ने कहा, "अगर ट्रायल कोर्ट सिर्फ़ इस तकनीकी वजह से ज़मानत देती है, तो क्या कानून उन्हें आपको दोबारा गिरफ़्तार करने से रोकेगा?" कोर्ट ने ध्यान दिया कि सोनम काफी समय से जेल में बंद थी। बेंच ने कहा, "हमें पता है कि वह काफी समय से जेल में है। ज़मानत नियम है और जेल अपवाद... बात यह है कि हमें इस मामले पर विचार करना होगा।" इस मामले में, मेघालय हाई कोर्ट ने 29 जून को सोनम को ज़मानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की एक आपराधिक याचिका खारिज कर दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा 27 अप्रैल को दी गई ज़मानत को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से गिरफ़्तारी के आधार तैयार किए गए थे, उससे पता चलता है कि "समझदारी से सोच-विचार बिल्कुल नहीं किया गया"।

सोनम की गिरफ़्तारी सोहरा की यात्रा के दौरान जोड़े के लापता होने के बाद हुई थी। जांचकर्ताओं का आरोप है कि हत्या किराए के हमलावरों की मदद से एक साज़िश के तहत की गई थी और इसका मकसद आर्थिक फ़ायदा उठाना था।

हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट की ज़मानत रद्द करने से इनकार करने के बाद, सोनम पिछले साल मेघालय में जोड़े के लापता होने के बाद राजा रघुवंशी की मौत से जुड़े मामले के केंद्र में बनी हुई है।

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ज़मानत रद्द करने का विरोध करते हुए, सोनम के वकील ने तर्क दिया कि अब कुछ भी बरामद नहीं करना है और पहले ही कड़ी शर्तें लगाई जा चुकी हैं। वकील ने कोर्ट को बताया कि सोनम पहले से ही शिलांग में है और यात्रा नहीं कर सकती, साथ ही कहा कि उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

वकील ने कहा, "कुछ भी बरामद नहीं करना है। पहले ही कड़ी शर्तें लगाई जा चुकी हैं। मैं पहले से ही शिलांग में हूँ। वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती।"

जवाब में, बेंच ने कहा कि वह ट्रायल जारी रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने कहा, "हम इस मामले में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायल जारी रहने दें।"

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सुनवाई के दौरान एक समय सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी की, "हाल ही में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि उसने विग पहना हुआ था।" बेंच ने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, "हम कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि इससे विवाद हो सकता है।" सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार को सोनम रघुवंशी की ज़मानत रद्द करने की मेघालय पुलिस की याचिका पर विस्तार से सुनवाई करेगा।

 

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