घरेलू हिंसा मामले में मंत्री धनंजय मुंडे पाए गए दोषी, पत्नी और बेटी को हर महीने देने होंगे दो लाख रुपये

By अभिनय आकाश | Feb 06, 2025

महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाया गया है। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने शिकायतकर्ता करुणा शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया है। मजिस्ट्रेट एबी जाधव ने एक आदेश जारी कर मंत्री को अंतिम फैसला आने तक शिकायतकर्ता को प्रति माह 1.25 लाख रुपये और उनकी एक बेटी को 75,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने आवेदन की लागत को कवर करने के लिए मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये दिए। महिला ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 23 के तहत मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि 1998 में मंत्री से उसका अंतरजातीय प्रेम विवाह शुरू में स्थिर था लेकिन 2018 में बिगड़ना शुरू हो गया।

इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र: भंडारा में ‘ड्राई क्लीनिंग’ की दुकान से बैंक के पांच करोड़ रुपये जब्त, नौ लोग हिरासत में

महिला के आरोपों से इनकार करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने उससे कभी शादी नहीं की और उसके साथ कोई घरेलू संबंध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं, कारोबार संभालती थीं और राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्होंने यह भी बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले उन्हें उनके खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया था। मंत्री के दावों के बावजूद, अदालत को प्रथम दृष्टया महिला के आरोपों का समर्थन करने वाले सबूत मिले। न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे सहित दस्तावेजों में शिकायतकर्ता की पहचान उसकी पत्नी के रूप में की गई है। अदालत ने पाया कि महिला और उसके दो बच्चों की 2018 से उपेक्षा की जा रही थी।

प्रमुख खबरें

Israel election पर फलस्तीनी राजदूत Abu Shawesh का आरोप, गोलियों के दम पर शासन चुन रहा इजराइल

SEBI ने Dhenu Buildcon के 1,000 करोड़ रुपये के कथित कर्ज मामले में आवंटियों पर रोक लगाई

Horizon Industrial Parks का IPO 1.45 गुना भरा, 2,600 करोड़ रुपये जुटाएगी कंपनी

Maharashtra Govt ने जमीन आवंटन से रोक हटाई, Housing Society को नीलामी से मिलेंगे भूखंड