By अभिनय आकाश | May 28, 2024
पुणे जिला अदालत ने मंगलवार को पोर्शे दुर्घटना में शामिल नाबालिग आरोपी के पिता और दादा की पुलिस हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। इससे पहले शनिवार को पुणे की एक अदालत ने पोर्शे दुर्घटना मामले में शामिल किशोर के दादा को 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा था कि किशोर के पिता पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। दुर्घटना का दोष लेने के लिए अपने पारिवारिक ड्राइवर को नकद और उपहार की पेशकश की। उन्होंने ड्राइवर को धमकी भी दी।
किशोर के दादा और उनके पिता विशाल अग्रवाल, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, पर आईपीसी की धारा 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना) और 368 (गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस बीच, एक हालिया घटनाक्रम में पोर्शे कार दुर्घटना में शामिल किशोर चालक के रक्त के नमूनों में कथित हेरफेर की जांच कर रही तीन सदस्यीय समिति ने मंगलवार को ससून जनरल अस्पताल का दौरा किया। ग्रांट मेडिकल कॉलेज और जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की डीन डॉ. पल्लवी सपले ने कहा कि हम दुर्घटना के बाद घटनाओं के अनुक्रम की जांच करेंगे। जांच नियमों के अनुसार की जाएगी और एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।" पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं।