By अभिनय आकाश | Apr 25, 2025
वक्फ कानून में लाए गए संशोधनों का बचाव करते हुए, केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्म और संपत्ति के आधार पर चुनौतियों की सुनवाई के दौरान प्रावधानों पर किसी भी अंतरिम रोक के खिलाफ तर्क दिया। वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में, केंद्र ने कहा कि 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' को पिछले 100 वर्षों से - 1923 में पहले वक्फ अधिनियम के बाद से - केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी गई है, न कि मौखिक रूप से। केंद्र ने पीठ से कहा, "इसलिए, संशोधन सुसंगत अभ्यास के अनुरूप है। वक्फ बाई यूजर से तात्पर्य ऐसी भूमि या संपत्ति से है जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने के कारण वक्फ माना जाता है। औपचारिक दस्तावेज या लिखित विलेख के बिना भी, ऐसी संपत्ति को समय के साथ उसके उपयोग के आधार पर 'वक्फ बाई यूजर' घोषित किया जा सकता है।
17 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे नवीनतम संशोधन के अनुसार केंद्रीय या राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को डी-नोटिफाई नहीं किया जाएगा। मेहता के आश्वासन को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से परहेज किया और केंद्र, राज्यों और वक्फ बोर्डों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।