By अभिनय आकाश | May 12, 2026
मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तिरुप्पत्तूर निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (टीवीके) के उम्मीदवार सीनिवासा सेतुपति को 13 मई को होने वाले राज्य विधानसभा के सदन परीक्षण और विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने से रोक दिया। न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी और एन सेंथिल कुमार की पीठ ने तिरुप्पत्तूर विधानसभा क्षेत्र के डाक मतपत्र विवाद के मद्देनजर अंतरिम आदेश में सेतुपति को मतदान करने से रोक दिया। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को अदालत को बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) नेता के.आर. पेरियाकरुप्पन की विवादित डाक मतपत्र संबंधी शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग के पास नहीं है।
चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने के सुझाव का भी खंडन किया और इसे सबूत का मामला बताया। हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सेथुपथी को अंतरिम निर्देश जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि मंगलवार के निर्देशों को संबंधित सीट के लिए मतों की दोबारा गिनती का आदेश नहीं समझा जाना चाहिए।