फिर संसद में अमित शाह की पीठ थपथपाते नजर आ सकते हैं मोदी, उठाने वाले हैं दोस्त ट्रंप की तरह वाला कदम

By अभिनय आकाश | Jan 31, 2025

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली और धड़ाधड़ वो फैसले भी लिए जा रहे हैं। सख्त लहजे में उन्होंने बोला था कि अमेरिका की धरती पर अवैध तरीके से जो प्रवासी रह रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए कदम उठाते हुए कोलंबिया, ब्राजील जैसे देशों के अवैध प्रवासियों को प्लेन में बिठाकर वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति बिल्कुल क्लीयर है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पीएम मोदी से अपने अच्छे रिश्ते और दोस्ती की बात करते हैं। पीएम मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं। अब अपने दोस्त ट्रंप की तरह वाला कदम मोदी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार इमीग्रेशन और विदेशियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश कर सकती है। 

ये काम नरेंद्र मोदी के सिपहसालाह अमित शाह के कंधों पर होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आगामी बजट सत्र में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश किए जाने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य आव्रजन और विदेशियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें भारत में उनका प्रवेश, निकास और प्रवास भी शामिल है। भारत से विदेशियों का प्रवेश, प्रवास और निकास वर्तमान में विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशी अधिनियम, 1946 द्वारा शासित होता है। विदेशियों को सभी श्रेणियों के भारतीय वीजा विदेश में स्थित भारतीय मिशनों या केंद्रों द्वारा भौतिक या स्टिकर के रूप में दिए जा सकते हैं, जबकि आव्रजन ब्यूरो 167 देशों के लोगों को सात श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है। 

इसे भी पढ़ें: Budget session से पहले बोले PM Modi, कहा - 10 साल में पहला संसदीय सत्र बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के शुरू हुआ

इन देशों को मिला ऑन-अराइवल वीजा

आव्रजन अधिकारियों द्वारा छह निर्दिष्ट हवाई अड्डों पर तीन देशों - जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को आगमन पर वीजा प्रदान किया जाता है। मौजूदा कानूनों के अनुसार, दीर्घकालिक (180 दिनों से अधिक) छात्र, चिकित्सा, अनुसंधान, रोजगार, मिशनरी और प्रोजेक्ट वीजा पर आने वाले सभी विदेशियों को आगमन के 14 दिनों के भीतर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिसका अधिकार क्षेत्र उस स्थान पर हो जहां विदेशी नागरिक रहने का इरादा रखता है। पाकिस्तानी नागरिकों को अपने आगमन के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच कुल 98,40,321 (98.40 लाख) विदेशियों ने भारत की यात्रा की।

प्रमुख खबरें

IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का नहीं होगा आयोजन, BCCI ने इस कारण लिया बड़ा फैसला

Rajya Sabha में फिर भड़कीं SP MP Jaya Bachchan, टोका-टोकी पर बोलीं- बच्चे बैठ जाओ

प्रमोद तिवारी का Himanta Sarma पर पलटवार, BJP को Israel में बनानी चाहिए सरकार

Women Health: क्या प्रेग्नेंसी वाला Sugar, Delivery के बाद भी बना रहता है? जानें पूरा सच