NGOs की Foreign Funding पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, FCRA नियमों के उल्लंघन पर अब लगेगा भारी जुर्माना

By अभिनय आकाश | Jun 24, 2026

गृह मंत्रालय (MHA) ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विदेशी योगदान प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010' (FCRA) के तहत कई उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग पेनल्टी (जुर्माने) में बदलाव किया है। मंत्रालय ने सोमवार को इस एक्ट की धारा 41(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश जारी किए। 

इसे भी पढ़ें: Delhi में आत्मनिर्भरता की नई सुबह, Yoga Day पर Seva Bharti ने 5000 लोगों के लिए खोले 301 सेवा केंद्र

विदेशी फंड पाने के नियम

सोमवार को जारी एक अलग नोटिफिकेशन में, सरकार ने विदेशी फंड पाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत, NGOs को 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010' के तहत अप्लाई करते समय पहले से तय लिस्ट में से अपने मकसद और काम के क्षेत्रों को चुनना होगा। बदले हुए नियमों में कई तरह की धार्मिक गतिविधियों की इजाज़त है, लेकिन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य कैटेगरी में धर्म परिवर्तन (proselytisation) को साफ़ तौर पर बाहर रखा गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर किसी संस्था के मुख्य पदाधिकारियों में भारतीय मूल के लोगों के अलावा विदेशी नागरिक शामिल हैं, तो एक्ट के तहत विदेशी फंड पाने के लिए रजिस्ट्रेशन या पहले से मंज़ूरी देने के मामले में उन पर "आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, बदले हुए नियमों में एक अपवाद भी है। इसके तहत केंद्र सरकार एक आदेश के ज़रिए ऐसे खास मामलों या हालात के बारे में बता सकती है, जिनमें विदेशी नागरिकों को उस संस्था के मुख्य पदाधिकारी के तौर पर काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जो एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन या पहले से मंज़ूरी चाहती है।

प्रमुख खबरें

US Senate का बड़ा एक्शन, Iran पर हमले के लिए Donald Trump की शक्तियों पर लगाई लगाम

देश में Drugs के खिलाफ Amit Shah का महा-अभियान, NCORD बैठक में जारी होगा Vision Document

Operation Sheruwali का 33वां दिन, Jammu-Kashmir के जंगलों में सेना का महाअभियान जारी, चारों तरफ से घिर गये आतंकवादी!

Pune Ketan Agarwal Murder Case में बड़ा खुलासा, मंगेतर ने प्रेमी के साथ इस तरह दिया साजिश को अंजाम