By अभिनय आकाश | Jul 22, 2026
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PARIVARTAN (ट्रांसपोर्ट से होने वाले वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के तेज़ी से नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम) के लिए आधिकारिक योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी ये दिशानिर्देश तुरंत लागू हो गए हैं। इसका मकसद मंत्रालयों, राज्य सरकारों और लागू करने वाली एजेंसियों के आपसी सहयोग से वाहनों के नवीनीकरण में तेज़ी लाना, ट्रांसपोर्ट से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना और उत्सर्जन को कम करना है। प्रस्तावित वाहन प्रतिस्थापन नीति उन मालिकों के लिए बड़े प्रोत्साहन देती है जो रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) में अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाते हैं। प्री-BS, BS-I, BS-II, BS-III और BS-IV वाहनों के मालिक नया वाहन खरीदने पर 100% मोटर वाहन कर में छूट, पूरी रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ी, 5% ब्याज सब्सिडी और 8% OEM छूट पाने के हकदार होंगे।
डीजल या CNG रिप्लेसमेंट गाड़ियां खरीदने वाले मालिक पांच साल तक मासिक फ्यूल वाउचर के हकदार होंगे, जिसकी सीमा LGV/LPV के लिए 1200, MGV/MPV के लिए 2500 और HGV/HPV के लिए 4,800 होगी। जो लोग इलेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट गाड़ियां चुनेंगे या नई गाड़ी खरीदने के बजाय अपना 'सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉज़िट' (CoD) ट्रेड करेंगे, उन्हें LGV/LPV के लिए 64,000, MGV/MPV के लिए 1.28 लाख और HGV/HPV के लिए 2.56 लाख का एक बार का इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज (RVSFs) में स्क्रैप की गई योग्य गाड़ियों पर एक साल से ज़्यादा समय से बकाया देनदारियों को भी संबंधित राज्य सरकारें माफ कर देंगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय के रूप में काम करेगा, जो पॉलिसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और स्टेकहोल्डर कोऑर्डिनेशन की देखरेख करेगा, जबकि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) फंडिंग उपलब्ध कराएंगे और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से लाभ वितरित करेंगे।