मुंबई में लाउडस्पीकर से अजान देने पर एक्शन, तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 07, 2022

मुंबई। यहां सुबह छह बजे से पहले मस्जिदों से अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन किये जाने की दो घटनाओं में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को बांद्रा पश्चिम में नूरानी मस्जिद से लाउडस्पीकर का उपयोग करके सुबह 5:15 बजे अजान दी गई, जो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। 

इसे भी पढ़ें: विभिन्न मुद्दों को लेकर राज ठाकरे के आंदोलन विफल हो चुके हैं : अजीत पवार 

उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत के निर्देशों के तहत रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध रहता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) (3) और ध्वनि प्रदूषण नियम की 33 (आर) (3) के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरी घटना सांताक्रूज पश्चिम में लिंकिंग रोड मस्जिद पर शुक्रवार की सुबह 5:35 बजे हुई। 

इसे भी पढ़ें: केंद्र को लाउडस्पीकर के उपयोग पर नीति बनानी चाहिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान 

उन्होंने बताया कि इस मामले में दो लोगों को लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध संबंधी नियम का उल्लंघन किया। अधिकारी ने बताया कि इन दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों मामलों में जांच जारी है।

प्रमुख खबरें

कांग्रेस का घोषणापत्र लागू हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था ‘दुर्बल पांच’ में आ जाएगी: Sitharaman

ठाणे में इमारत में आग लगने से 20 बिजली मीटर नष्ट हुए, कोई हताहत नहीं

Poonch Attack: आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान दूसरे दिन भी जारी

Maharashtra के सांगली में एहतियात के तौर उतरा गया सेना का हेलीकॉप्टर, कोई हताहत नहीं