Mumbai की एक अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी Mehul Choksi की याचिका खारिज की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 24, 2025

मुंबई की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ (एफईओ) घोषित करने की प्रक्रिया रद्द करने संबंधी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की याचिका खारिज कर दी।

नयी याचिका में चोकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है, जिसमें उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया गया था।

चोकसी ने दलील दी कि कंपनी अधिनियम के अनुसार, जब गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) उसी आरोप की जांच कर रहा है, तो संघीय जांच एजेंसी अपनी कार्यवाही जारी नहीं रख सकती।

वहीं, विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 212(2) में उल्लेखित प्रावधान केवल उसी अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों पर लागू होता है।

पाटिल ने कहा कि अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों पर कार्रवाई करने पर ऐसी कोई रोक नहीं है। मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन पर मुंबई में स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की हेराफेरी करने का आरोप है। चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही जारी है जबकि नीरव लंदन की एक जेल में बंद है।

प्रमुख खबरें

TMC विधायक Kunal Ghosh ने कोलकाता में विरोधी गुट के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया

IAS D Sajith Babu बने केरल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ECI ने नाम को दी मंजूरी

Ankita Bhandari के परिजनों से मिले Rahul Gandhi, BJP पर लगाया अपराधियों को बचाने का आरोप

Karnataka मुठभेड़ में 3 संदिग्ध शिकारी ढेर, CM ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश