Mumbai Train Bomb Blast | Supreme Court ने सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगायी

By रेनू तिवारी | Jul 24, 2025

उच्चतम न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की अपील पर उनसे जवाब मांगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को नजीर न माना जाए।

 

इसे भी पढ़ें: Parliament Monsoon Session | लोकसभा में एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

 

उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा था ‘‘यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।’’

 

विशेष अदालत ने इन 12 आरोपियों में से पांच को मौत की सजा और सात को उम्रकैद की सजा सुनायी थी। मौत की सजा पाने वाले एक दोषी की 2021 में मौत हो गयी थी। मुंबई की लोकल ट्रेन में विभिन्न स्थानों पर 11 जुलाई 2006 को हुए सात विस्फोटों में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी थी। उच्च न्यायालय ने 2015 में एक विशेष अदालत द्वारा दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली आरोपियों की अपीलों को स्वीकार कर लिया था।


अब तक क्या हुआ?

21 जुलाई को, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 11 जुलाई, 2006 को मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के आरोपी पाँच लोगों को मौत की सजा और सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

 

इसे भी पढ़ें: अंतरिक्ष की ऊँचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक दौड़ रहा भारत का विजयरथ, Deep Ocean Mission में भारत को मिली बड़ी सफलता


न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की उच्च न्यायालय की पीठ ने तब टिप्पणी की थी कि "अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है"। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं थे।


बाद में, महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह फैसले के बाद जेल से रिहा हुए आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का आदेश नहीं मांग रहे हैं।


हालाँकि, मेहता ने फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा फैसले में की गई कुछ टिप्पणियाँ मकोका के तहत लंबित अन्य मुकदमों को प्रभावित कर सकती हैं।


लाइव लॉ ने सॉलिसिटर जनरल के हवाले से कहा, "आप माननीय न्यायाधीश यह कहने पर विचार कर सकते हैं कि फैसले पर रोक लगा दी गई है, हालाँकि, उन्हें जेल वापस आने की आवश्यकता नहीं होगी।"


सरकार की अपील के बाद, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने गुरुवार, 24 जुलाई को कहा: "हमें सूचित किया गया है कि सभी प्रतिवादियों को रिहा कर दिया गया है और उन्हें वापस जेल लाने का कोई सवाल ही नहीं है।"


"हालाँकि, कानून के प्रश्न पर सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि विवादित फैसले को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।



प्रमुख खबरें

कौन है असली ग्रुप ऑफ डेथ? FIFA World Cup 2026 ड्रॉ के बाद विश्लेषकों की राय, इन ग्रुप्स पर टिकी नजरें

India-US Trade Pact: 10 दिसंबर से शुरू होगा पहले चरण का मंथन, टैरिफ पर हो सकती है बात

रूस में फैलेगा पतंजलि का साम्राज्य, MoU साइन, योग और भारतीय संस्कृति का बढ़ेगा प्रभाव

7 दिसंबर तक रिफंड-क्लियर करो, 48 घंटे में सामान घर पहुंचाओ, वरना होगी सख्त कार्रवाई, सरकार की लास्ट वॉर्निंग