राजीव गांधी हत्याकांड मामले की दोषी नलिनी श्रीहरन की पेरोल 3 हफ्ते के लिए बढ़ी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 22, 2019

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही नलिनी श्रीहरन की मौजूदा सामान्य छुट्टी की अवधि बुधवार को तीन हफ्ते के लिये बढ़ा दी। नलिनी की छुट्टी 25 अगस्त को समाप्त हो रही थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की पीठ ने कहा कि इस दौरान अदालत की ओर से पहले जारी की गयी शर्तें ही लागू होंगी।

इसे भी पढ़ें: राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता श्रीहरन ने HC से पैरोल बढ़ाने की मांग की

अदालत ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को नलिनी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी साधारण छुट्टी 25 अगस्त से 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग की थी। नलिनी ने कहा था कि राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक (कारा) ने 13 अगस्त के पत्र में उसकी छुट्टी 30 दिन बढ़ाने का आग्रह ठुकरा दिया था। इसके बाद उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

प्रमुख खबरें

Makeup Tips: एक बार हाईलाइटर लगाने से पहले जान लें ये जरुरी बातें, तभी खूबसूरत दिखेंगा चेहरा

Maharashtra Local Body Election Results । महायुति की बंपर जीत, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

Delhi Airport Fight । आरोपी पायलट ने तोड़ी चुप्पी, यात्री पर लगाया जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप

UP Police Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस SI ASI पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरु हुए, जाने एजिलिबिटी और पूरी डिटेल