राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता श्रीहरन ने HC से पैरोल बढ़ाने की मांग की

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[email protected] । Aug 20 2019 5:34PM

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इसलिए अदालत पहुंची हैं कि जेल उपमहानिरीक्षक ने पिछले मंगलवार को 30 और दिनों के लिए उनके पैरोल के आवेदन को खारिज कर दिया था। पिछले महीने अदालत ने उसे अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए 30 दिनों की साधारण छुट्टी दी थी।

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु की सरकार को नलिनी श्रीहरन मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। वह राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता हैं जिसने 30 दिनों के लिए पैरोल बढ़ाने की मांग की है। सरकार से जवाब मांगते हुए न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति निर्मल कुमार की पीठ ने नलिनी की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया।

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याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इसलिए अदालत पहुंची हैं कि जेल उपमहानिरीक्षक ने पिछले मंगलवार को 30 और दिनों के लिए उनके पैरोल के आवेदन को खारिज कर दिया था। पिछले महीने अदालत ने उसे अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए 30 दिनों की साधारण छुट्टी दी थी।

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