By अभिनय आकाश | Oct 06, 2026
नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने ऐप-बेस्ड कैब, ऑटो, बाइक टैक्सी और दूसरी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में ड्राइवर और गाड़ी के वेरिफिकेशन, रूट बदलने, उत्पीड़न, असुरक्षित जगह पर छोड़ने और इमरजेंसी मदद में देरी जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। NCW ने राज्यों से कहा है कि वे पुलिस, ट्रांसपोर्ट अधिकारियों और ऐप-बेस्ड कंपनियों के बीच तालमेल बेहतर करें ताकि शिकायतों पर तेज़ी से कार्रवाई हो सके। ऐप-बेस्ड कंपनियों से कहा गया है कि वे ड्राइवर और गाड़ी का ठीक से वेरिफिकेशन करें और अगर ड्राइवर या गाड़ी की जानकारी ऐप पर दिखाई गई जानकारी से मेल नहीं खाती है, तो महिलाओं को बिना किसी पेनल्टी के राइड कैंसिल करने की सुविधा दें। गाइडलाइंस में ड्राइवर के बैकग्राउंड और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा पर रेगुलर ट्रेनिंग की भी सलाह दी गई है।
निरीक्षण के दौरान, मुख्यमंत्री ने 'सखी वन स्टॉप सेंटर' में सुविधाओं और शिकायत प्रणाली का जायजा लिया और सेंटर में आने वाली महिलाओं को ज़रूरत के समय मदद का भरोसा दिलाया। गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय को एक पूरी मासिक रिपोर्ट सौंपें, जिसमें सभी मामलों की स्थिति, पुलिस रिपोर्ट और FIR, सेंटर में पीड़ितों को दी गई मदद और आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी हो। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लड़कियों से जुड़े POCSO मामलों में गोपनीयता बनाए रखें और FIR, गिरफ्तारी और अदालती कार्यवाही की स्थिति पर नियमित रूप से नज़र रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मामलों का विवरण ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए और समय पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी भी चरण में मामलों पर कोई असर न पड़े। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि अगर अधिकारियों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है, तो मामले को तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि इसे जल्द से जल्द सुलझाया जा सके।