नेशनल हेराल्ड मामला: AJL की अपील पर हाई कोर्ट में 15 जनवरी को होगी सुनवाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 09, 2019

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह, परिसर खाली करने संबंधी आदेश के खिलाफ दायर नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर वकीलों की अनुपलब्धता के कारण 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। एकल न्यायाधीश ने एजेएल को आईटीओ परिसर खाली करने का आदेश दिया है।

 

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ को केंद्र सरकार के स्थायी वकील राजेश गोगना ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनका नेतृत्व कर रहे हैं जो आज उपलब्ध नहीं हैं। एजेएल के वकील ने कहा कि मामले में उनकी ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी उपलब्ध नहीं हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामले को 15 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

 

यह भी पढ़ें: चंद्रबाबू ने विपक्षी नेताओं से की मुलाकात, कहा: अगले कदम का फैसला जल्द

 

उल्लेखनीय है कि एकल न्यायाधीश ने परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर एजेएल की याचिका 21 दिसंबर को खारिज कर दी थी और एजेएल को दो सप्ताह में आईटीओ परिसर खाली करने का आदेश देते हुए कहा था कि इस अवधि के बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम, 1971 के तहत परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

प्रमुख खबरें

Election Commission ने AAP को चुनाव प्रचार गीत को संशोधित करने को कहा, पार्टी का पलटवार

Jammu Kashmir : अनंतनाग लोकसभा सीट के एनपीपी प्रत्याशी ने अपने प्रचार के लिए पिता से लिये पैसे

Mumbai में बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, चिकित्सक समेत सात आरोपी गिरफ्तार

‘आउटर मणिपुर’ के छह मतदान केंद्रों पर 30 अप्रैल को होगा पुनर्मतदान