By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 13, 2019
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सरकार और आईएलएंडएफएस से कर्ज के बोझ से दबे समूह की 55 घाटे वाली ‘रेड’ इकाइयों को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है।
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एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने आईएलएंडएफएस तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से दो सप्ताह में इस बारे में हलफनामा देने को कहा है कि वे कब तक इस पर निर्णय कर पाएंगे। अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी पूछा है कि क्या ऐसी रेड कंपनियों को आईएलएंडएफएस की ग्रीन या अंबर कंपनियों की सूची में वगीकृत किया जा सकता है।