By अभिनय आकाश | Jul 02, 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (2 जुलाई) को दिसंबर 2023 में संसद सुरक्षा भंग मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को 50-50 हज़ार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर राहत दी। न्यायाधीश ने उन्हें मीडिया आउटलेट्स को साक्षात्कार न देने या घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट न करने का भी निर्देश दिया।