मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नए आवेदकों को देना होगा माता-पिता का एसआईआर विवरण

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 12, 2026

नयी दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक नए आवेदकों को अब अपने माता-पिता के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही, यह नियम उन मौजूदा मतदाताओं पर भी लागू होगा जो पिछली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी जानकारी जमा करने से चूक गए थे और मतदाता सूची में बने रहना चाहते हैं।

आयोग के अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता के एसआईआर विवरण से जुड़ी इस घोषणा को केवल नए प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से जोड़ा गया है और इसके लिए मूल फॉर्म-6 में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारी ने आगे बताया कि इस नई व्यवस्था से मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया काफी सुगम हो जाएगी और इसके साथ ही नए आवेदकों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी आएगी।

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