By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 12, 2022
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगी पाबंदी से छूट देने का अनुरोध करने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता की दिव्यांगता को आधार बताया गया था। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की पीठ ने कहा कि तय हो चुके मामले में इस तरह की याचिकाएं विचार योग्य नहीं हैं। पीठ ने कहा, ‘‘तय हो चुके एक मामले में इस तरह के आवेदन पर हर समय सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। विचार योग्य न होने के कारण आवेदन को खारिज किया जाता है।’’