By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 08, 2026
नयी दिल्ली, आठ सितंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मंगलवार को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैन डाइक समेत सात विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इन सभी विदेशी नागरिकों पर भारत में अवैध प्रवेश करने, ठहरने और आवाजाही के आरोप हैं। हालांकि, भारत में जातीय सशस्त्र समूहों से कथित संबंधों वाले आतंकी साजिश मामले में गिरफ्तारी के बाद भी एजेंसी ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं नहीं लगाई हैं।
आरोप है कि यह समूह भाड़े के लड़ाकों के तौर पर काम कर रहा था। एनआईए ने पहले ही उनके खिलाफ यूएपीए के प्रावधानों और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, आरोपपत्र में उन पर यूएपीए कानून के तहत आरोप नहीं लगाए गए।
एजेंसी ने पूर्व में अदालत को बताया था कि आरोपियों से एक बड़ी आतंकी साज़िश के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है, जिसमें भारत और म्यांमा में जातीय सशस्त्र समूहों की मदद करना और उन्हें ड्रोन का प्रशिक्षण देना शामिल है। अदालत ने 16 मार्च को आरोपियों को 11 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।