By अभिनय आकाश | Sep 30, 2026
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 2021 के एंटीलिया बम केस में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को ज़मानत देने वाले स्पेशल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट का यह आदेश नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा 29 सितंबर के ज़मानत आदेश को चुनौती देने के बाद आया। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और नीला गोखले की बेंच ने NIA की अपील को 7 अक्टूबर के लिए लिस्ट किया और वाजे को नोटिस जारी किया। उन्हें अभी जेल से रिहा नहीं किया गया है क्योंकि उनकी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं।
25 फरवरी 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरी एक SUV मिली थी। बिज़नेसमैन मनसुख हिरेन, जिनके पास चोरी होने से पहले यह SUV थी, 5 मार्च 2021 को पड़ोसी ठाणे की एक खाड़ी में मृत पाए गए। NIA ने 13 मार्च 2021 को वाज़े को गिरफ़्तार किया। बाद में उन्हें भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में आरोपी बनाया गया, जिसकी जांच CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहे थे। भ्रष्टाचार के मामले में वाज़े को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के कारण एंटीलिया बम की धमकी वाले मामले में उनकी रिहाई अभी रुकी हुई है।