Nimisha Priya की मौत की सजा नहीं हुई है रद्द, विदेश मंत्रालय ने माफी के दावों को नकारा!

By अभिनय आकाश | Jul 29, 2025

निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा रद्द होने की कुछ लोगों द्वारा साझा की जा रही जानकारी गलत है। इससे पहले, कंथापुरम, आंध्र प्रदेश के भारतीय ग्रैंड मुफ़्ती अबुबकर मुस्लैयार के कार्यालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा था कि निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा, जो पहले निलंबित थी, रद्द कर दी गई है। ग्रैंड मुफ़्ती के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान और समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा गया था सना में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में पहले अस्थायी रूप से निलंबित की गई मौत की सज़ा को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया गया। हालाँकि, कार्यालय ने स्पष्ट किया कि उसे अभी तक यमन सरकार से आधिकारिक लिखित पुष्टि नहीं मिली है।

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इन घटनाक्रमों के बीच, मामले को देख रहे भारतीय अधिकारियों ने मुसलियार और पॉल द्वारा मामले के संबंध में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है। गौरतलब है कि प्रिया की फांसी 16 जुलाई को होनी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों और प्रवासी भारतीयों के हस्तक्षेप के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था, जो भारतीय नर्स को फांसी से राहत दिलाने की मांग कर रहे थे। 

निमिषा प्रिया को क्यों दोषी ठहराया गया?

केरल के पलक्कड़ ज़िले की एक नर्स, निमिषा 2008 में बेहतर रोज़गार की संभावनाओं के लिए यमन चली गई थीं। एक प्रशिक्षित नर्स होने के बाद, उन्होंने बाद में यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी के साथ एक व्यावसायिक साझेदारी की और राजधानी सना में संयुक्त रूप से एक क्लिनिक चलाया। यमनी व्यावसायिक साझेदार के साथ उनके संबंध कथित तौर पर तब बिगड़ गए जब महदी ने कथित तौर पर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, खुद को उनका पति होने का झूठा दावा किया और उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया - जिससे वह भारत वापस नहीं लौट पाईं। हालाँकि, अपने दस्तावेज़ वापस पाने के लिए, प्रिया ने 2017 में महदी को कथित तौर पर बेहोश कर दिया था, लेकिन यह प्रयास घातक साबित हुआ, क्योंकि महदी की संदिग्ध रूप से नशीली दवाओं के ओवरडोज़ से मृत्यु हो गई। बाद में, उन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया और हत्या का दोषी ठहराया गया, और 2020 में एक यमनी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई।

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