Nithari serial murder case: CBI, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों की अपील खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के आरोपियों को बरी किया

By अभिनय आकाश | Jul 30, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ दायर 14 अपीलों को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में कोई विकृति नहीं थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि खुले नाले से पीड़ितों की खोपड़ियां और अन्य सामान बरामद करना पुलिस के समक्ष कोली के बयान के बाद नहीं किया गया था।

इसे भी पढ़ें: SC ने तमिलनाडु के 'नौकरी घोटाले' को बताया अभूतपूर्व, कहा- अभियुक्त इतने कि कोर्ट रूम छोटा पड़ेगा!

मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक कोली पर उत्तर प्रदेश के निठारी में अपने पड़ोस के लोगों, खासकर बच्चों, के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप था। कोली को 28 सितंबर, 2010 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने पंढेर और कोली को मौत की सजा के मामले में बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और इसे एक असफल जाँच बताया।

प्रमुख खबरें

Festival Season से पहले Sugar Price में भारी उछाल, सरकार ने Import Duty हटाने और स्टॉक लिमिट पर शुरू किया विचार

पाकिस्तान में अक्टूबर से क्रिकेट का घमासान, श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ खेलेगा त्रिकोणीय श्रृंखला

Manchester City के Midfield में मची खलबली, Rodri के बाद Tijjani Reijnders ने भी Al Qadsiah से मिलाया हाथ

Jose Mourinho का बड़ा खुलासा: Real Madrid के प्रस्ताव पर संशय में थे Rodri, इसलिए Barcelona जाना ही बेहतर