SC ने तमिलनाडु के 'नौकरी घोटाले' को बताया अभूतपूर्व, कहा- अभियुक्त इतने कि कोर्ट रूम छोटा पड़ेगा!

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@V_Senthilbalaji
अभिनय आकाश । Jul 30 2025 2:20PM

तमिलनाडु में नौकरी के बदले नकदी घोटाले को भारत का सबसे बड़ा मुकदमा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। 2,000 से ज़्यादा अभियुक्तों वाले इस केस में कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को समायोजित करने के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम की आवश्यकता होगी और न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को पूर्व डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी से कथित तौर पर जुड़े 'नौकरी के बदले पैसे' घोटाले में 2,000 से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मुकदमे के पैमाने को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि 2,000 से ज़्यादा अभियुक्तों और 500 गवाहों के साथ, यह भारत का सबसे ज़्यादा मामलों वाला मुकदमा होगा। न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक छोटा सा न्यायालय कक्ष पर्याप्त नहीं होगा और सभी अभियुक्तों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी एक क्रिकेट स्टेडियम की आवश्यकता होगी।

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न्यायालय ने राज्य की मंशा पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बालाजी के खिलाफ मामलों को सभ्यतापूर्वक समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप ने ऐसा होने से रोक दिया। राज्य के रवैये पर चिंता जताते हुए, न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि जब शक्तिशाली मंत्री और धनी आरोपी शामिल हों, तो आशंका होती है कि सरकारी वकील न्याय नहीं कर पाएँगे। पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें अब भी लगता है कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ तकनीकी रूप से अपराध करने वाले व्यक्ति, विश्लेषण करने पर, वास्तव में आरोपी से ज़्यादा पीड़ित हैं। 

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नौकरी पाने के लिए रिश्वत देने वालों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए, पीठ ने राज्य से पूछा कि क्या ऐसे व्यक्तियों को आरोपी के बजाय गवाह माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि उन पर मुकदमा चलाने से बहुत देरी होगी। हम चाहते हैं कि राज्य जवाब दे कि क्या इन व्यक्तियों को आरोपी के बजाय गवाह बनाया जा सकता है। एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि कई मामलों में नौकरी पाने के लिए माताओं और दादियों ने रिश्वत देने हेतु अपने गहने गिरवी रख दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, निचली अदालत के न्यायाधीश किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ सकते।

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