उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को नहीं मिली कोई राहत, जमानत याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Mar 06, 2022

दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा: "प्रथम दृष्टया शिकायत और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को पढ़ने और धारा 45 (1) पीएमएलए के प्रतिबंध को देखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक कथित अपराधों का दोषी नहीं है या उसके जमानत पर रहते हुए ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत गवाहों और यहां तक ​​कि आरोपी/आवेदक के बयान दर्ज हैं जो स्वीकार्य हैं। 

इसे भी पढ़ें: मदर डेयरी ने दिल्ली-एनसीआर में दूध के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की

गौरतलब है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच भड़की हिंसा के दौरान दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था। दर्जनों घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस हिंसा में 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दंगों के मामले में कुल 755 एफआईआर दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही जांच के दौरान 1818 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर हुसैन और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम (पीएमएलए) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की थी। हुसैन फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं। 

प्रमुख खबरें

BRICS Summit: आईएमएफ और World Bank में सुधार की मांग, एकतरफा प्रतिबंधों का कड़ा विरोध

टैगोर विद्वान Ketaki Kushari Dyson का 86 वर्ष की आयु में निधन

Bihar Flood: RJD नेता Tejashwi Yadav ने पीड़ितों के लिए मांगा स्पेशल पैकेज, लगाया भेदभाव का आरोप

PM Modi के सार्वजनिक जीवन के 25 साल, Kashi में BJP शुरू करेगी सेवा संकल्प अभियान