मोगैम्बो के रिकॉर्ड में नाम बदलने के अलावा कुछ भी नहीं..., बीके हरिप्रसाद ने PM Modi पर कसा तंज

By अंकित सिंह | Dec 16, 2025

कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने मंगलवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का नाम बदलने की खबरों पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "मोगैम्बो" कहते हुए उन पर ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने में विफल रहने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि वह व्यक्ति जो ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रहा है, केवल एमएनआरईजीए ही ग्रामीण गरीबों को रोजगार दे रहा है। नाम बदलने के अलावा, इस मोगैम्बो के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि उसने देश के गरीबों के लिए कुछ किया है।

 

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इस बीच, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज दोपहर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो दशक पुराने एमजीएनआरईजीए को बदलने वाले विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 का विरोध करने के लिए हस्तक्षेप करेंगी। इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एमजीएनआरईजीए योजना के पुनर्गठन के सरकारी कदम की आलोचना करते हुए इसे "गांधी का नाम मिटाने" और कार्यक्रम को कमजोर करने का प्रयास बताया।


खरगे ने कहा कि यह सिर्फ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलना नहीं है। यह एमजीएनआरईजीए को खत्म करने की भाजपा-आरएसएस की साजिश है। संघ की शताब्दी पर गांधी का नाम मिटाना यह दर्शाता है कि मोदी जी जैसे लोग, जो विदेशों में बापू को फूल चढ़ाते हैं, कितने खोखले और पाखंडी हैं। गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ने वाली सरकार ही एमजीएनआरईजीए पर हमला करती है। कांग्रेस पार्टी संसद में और सड़कों पर इस अहंकारी सरकार के ऐसे किसी भी फैसले का कड़ा विरोध करेगी जो गरीबों और श्रमिकों के खिलाफ है। हम करोड़ों गरीब लोगों, मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा छीने जाने नहीं देंगे।

 

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प्रस्तावित वीबी-जी रैम जी विधेयक में एआई-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने, रीयल-टाइम डैशबोर्ड, जीपीएस और मोबाइल-आधारित निगरानी, ​​साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए साल में दो बार सामाजिक लेखापरीक्षा सहित कई नए उपाय शामिल हैं। विधेयक में केंद्रीय और राज्य संचालन समितियों के माध्यम से बेहतर निगरानी का भी प्रावधान है। इस विधेयक के तहत कार्यक्रम को केंद्रीय क्षेत्र की योजना से केंद्र प्रायोजित योजना में परिवर्तित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का मानक वित्त पोषण अनुपात, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात और विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूर्ण केंद्रीय वित्त पोषण का प्रावधान है। 18वीं लोकसभा का छठा सत्र और राज्यसभा का 269वां सत्र 1 दिसंबर को प्रारंभ हुआ, जो संसद के शीतकालीन सत्र का प्रारंभ है। यह सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होगा।

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