आईसीआईसीआई बैंक को 216 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग को लेकर नोटिस

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 01, 2025

निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने मंगलवार को कहा कि कर अधिकारियों ने जीएसटी के कथित कम भुगतान के लिए उसे 216.27 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है।

आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि 29 सितंबर, 2025 को उसे महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत मुंबई पूर्व आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त सीजीएसटी आयुक्त से एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) मिला।

इस नोटिस में खातों में निर्दिष्ट न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने वाले ग्राहकों को बैंक से मिलने वाली सेवाओं पर 216.27 करोड़ रुपये की कर मांग की गई है। बैंक ने कहा कि वह पूर्व में आदेशों/ कारण बताओ नोटिस में उठाए गए इसी तरह के मुद्दे को लेकर कानूनी प्रक्रिया (रिट याचिका समेत) में है, लेकिन बैंक पहले से इसी तरह के विवाद में है, लेकिन राशि बड़ी होने के कारण इसकी सूचना देना जरूरी है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि वह कारण बताओ नोटिस का निर्धारित समय में जवाब देगा।

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