येचुरी की याचिका पर SC का निर्देश, कहा- तारिगामी को कश्मीर से AIIMS लाया जाए

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 05, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बीमार चल रहे माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया। तारिगामी श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पूर्व माकपा विधायक तारिगामी को यहां एम्स में स्थानांतरित करने के पक्ष में है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने पीठ को बताया कि अगर तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। येचुरी ने शीर्ष अदालत से कहा कि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पूर्व विधायक की नजरबंदी को चुनौती देने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

न्यायालय ने इससे पहले येचुरी को अपनी पार्टी के बीमार चल रहे सहयोगी तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी थी। उसने केंद्र के इस दावे को खारिज कर दिया था कि इससे राज्य में ‘‘स्थिति को खतरा’’ हो सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि येचुरी को सिर्फ अपने सहयोगी से मुलाकात के लिये जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी गयी थी। इस बीच,तारिगामी को बेहतर इलाज के लिये दिल्ली स्थित एम्स में स्थानांतरित करने के लिये दाखिल अंतरिम अर्जी की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था। येचुरी ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर तारिगामी को पेश करने की मांग की। तारिगामी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से नजरबंद हैं।  

प्रमुख खबरें

United Liberation Council का खौफनाक लेटर, J&K Police और अधिकारियों को दी कत्लेआम की धमकी

VB-G RAM G को Congress ने बताया Job Scam, Modi Govt पर लगाए गंभीर आरोप

Sawan 2026: रुद्राभिषेक की हर सामग्री में छिपा है जीवन का महा मंत्र

Channi गुट से मिली चुनौती के बाद Warring का बड़ा दांव, Punjab Congress में जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत