By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 18, 2018
नयी दिल्ली। अगले साल फरवरी से भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के पास पंजीकृत मूल्यांकक ही दिवाला कानून के तहत संपत्तियों का मूल्यांकन कर सकेंगे। मूल्यांककों का पंजीकरण आईबीबीआई करता है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत संपत्तियों का मूल्यांकन जानकारी के आधार पर निर्णय करने में सबसे महत्वूपूर्ण होता है।
आईबीबीआई ने कहा, ‘‘एक फरवरी, 2019 से कोई भी दिवाला पेशेवर सिर्फ पंजीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति ही मूल्यांकन के लिए कर सकेगा।’’ बृहस्पतिवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि संहिता के तहत सभी मूल्यांकन आईबीबीआई के पास कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के तहत मूल्यांकक से कराना अनिवार्य होगा।