स्पा को फिर से खोलने के लिए संचालकों को शर्तों को पूरा करना होगा : अदालत

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 26, 2021

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच स्पा को फिर से खोलने के लिए इसके संचालकों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा लागू शर्तों का पालन करना होगा। डीडीएमए द्वारा ‘अनलॉक’ के नए दिशा-निर्देशों के तहत 26 जुलाई से स्पा को खोलने की अनुमति दी गयी है, लेकिन उनके सभी कर्मचारियों को टीका लगवाना होगा या एक पखवाड़े में आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, ‘‘उन्हें शर्तों का पालन करना होगा।’’

इसे भी पढ़ें: फेसबुक जल्द करेगा फोरकास्ट एप्प लॉन्च, भविष्य की देगा सभी जानकारी

पिछले सप्ताह अदालत ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में स्पा को फिर से खोलने पर अंतिम निर्णय करेगी और कर्मचारियों तथा ग्राहकों के टीकाकरण और एक समय में सीमित लोगों को अनुमति देने जैसी शर्तें लगाएगी। एच डी थानवी एंड एसोसिएट्स के जरिए दाखिल याचिका में दिल्ली वेलनेस स्पा एसोसिएशन ने कहा कि स्पा को नहीं खोलने का दिल्ली सरकार का फैसला मनमाना, गैर कानूनी और अनुचित है। अदालत ने पांच जुलाई को दो स्पा केंद्रों के मालिकों द्वारा दाखिल याचिका पर दिल्ली सरकार और केंद्र से जवाब मांगा था। याचिका में अप्रैल से बंद स्पा केंद्रों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने में अत्यधिक देरी का आरोप लगाया गया था।

प्रमुख खबरें

Titan और BlueStone का 2030 Vision, दोगुना Revenue के ऐलान से शेयर बाजार में आई बहार

Titan का बड़ा Game Plan: Premium Segment से आएगा 25% रेवेन्यू, Helios Lux स्टोर्स का होगा विस्तार।

Ahmedabad में Pipeline Leak से बड़ा संकट, नर्मदा लाइन में मिला Sewer का पानी, सैकड़ों बीमार

मानसून की दस्तक: Kerala में हुई Entry, पर Normal से कम बारिश के Alert ने बढ़ाई टेंशन