By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 22, 2020
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों की जांच के सिलसिले में उपराज्यपाल द्वारा आठ जून को जारी निर्देशों का आप सरकार ‘ईमानदारीपूर्वक’ पालन करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने बिना लक्षण वाले या लक्षण वाले मरीजों को कोरोना वायरस की जांच से बाहर रखने के दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दो जून के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश जारी किया। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह आठ जून के उपराज्यपाल के निर्देश का ‘ईमानदारीपूर्वक’ पालन करेगी।