उड़ीसा HC ने महिला को 15 महीने का बच्चा पिता को देने का दिया निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 17, 2021

कटक। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 15 महीने के बच्चे को पिता के सुपुर्द करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने फैसला देते हुए टिप्पणी की कि मां के साथ अलग रहना बच्चे के मानसिक, शारीरिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है और उसपर मानसिक रूप से नकारात्मक असर डाल सकता है।

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