उड़ीसा HC ने महिला को 15 महीने का बच्चा पिता को देने का दिया निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 17, 2021

कटक। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 15 महीने के बच्चे को पिता के सुपुर्द करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने फैसला देते हुए टिप्पणी की कि मां के साथ अलग रहना बच्चे के मानसिक, शारीरिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है और उसपर मानसिक रूप से नकारात्मक असर डाल सकता है।

इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र: ठाणे जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के 373 नए मामले, पहले दिन 79.39 प्रतिशत हुआ टीकाकरण

अदालत ने यह निर्देश उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए लिया जिसमें मां बच्चे को बुरी तरह से पीट रही है और लगातार यातना दे रही है। न्यायमूर्ति एसके मिश्रा और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने शुक्रवार को पुरी जिला निवासी चक्रधर नायक की बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका स्वीकार करते हुए पत्नी को निर्देश दिया कि वह सात दिनों के भीतर बच्चे को पिता के सुपुर्द करे। अदालत ने निर्देश दिया, ‘‘ अगर महिला सात दिन में ऐसा नहीं करती है तो पुलिस उचित कार्रवाई कर बच्चे को उससे लेकर पिता के सुपुर्द करे।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Assam Election 2026: प्रियंका गांधी एक्शन में, Congress फरवरी अंत तक जारी करेगी Candidates की पहली सूची

इन 2 देशों से होगी भारत की अगली बड़ी जंग! इजराइल ने क्या खुलासा कर दिया?

अचानक 70 देशों के जंगी जहाज आ पहुंचे भारत, क्या है बड़ा प्लान?

Delhi में अब सिर्फ ₹5 में भरपेट भोजन, CM Rekha Gupta ने किया 70 Atal Canteens का उद्घाटन