पाक अदालत ने प्रांतीय विभाग को हिन्दू धार्मिक स्थल ‘पंज तीरथ’ खाली कराने से रोका

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 18, 2019

पेशावर। पाकिस्तान के पेशावर उच्च न्यायालय ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित हिन्दू धार्मिक स्थल ‘पंज तीरथ’ खाली कराने से रोक दिया। पेशावर के विस्थापन संपत्ति ट्रस्ट बोर्ड (ईपीटीबी) के उपनिदेशक हुमायुं खान ने कहा कि प्रांतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पंज तीरथ खाली करने का निर्देश दिया था।

 

इसे भी पढ़ें- पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भारत की नीतियों में स्पष्टता नहीं: पाक एफओ

 

पेशावर उच्च न्यायालय का बृहस्पतिवार का फैसला हिन्दू सिख धार्मिक स्थलों की देखभाल करने वाले ईपीटीबी की याचिका पर आया जिसने नोटिस को चुनौती दी थी।

खान ने कहा कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित पंज तीरथ ईपीटीबी की संपत्ति है। पंज तीरथ का नाम पांच सरोवरों के कारण पड़ा है और वहां एक मंदिर और वृक्षों के साथ एक बगीचा है। मान्यता है कि महाभारत कथा के राजा पांडू यहीं के थे और हिन्दू कार्तिक माह में यहां आकर सरोवर में स्नान करते थे और वृक्षों के नीचे बैठकर दो दिन पूजा अर्चना करते थे।

इसे भी पढ़ें- ब्रेक्जिट पर हार के बाद टेरेसा मे ने अविश्वास प्रस्ताव में जीत दर्ज की

 

प्रमुख खबरें

Porn Star से जुड़े मामले में Trump की पूर्व करीबी सलाहकार होप हिक्स बनीं गवाह

कनाडाई पुलिस ने Nijjar की हत्या के तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया: मीडिया की खबर

लगातार कम स्कोर वाली पारियों के दौरान सही लोगों के बीच में रहने की कोशिश कर रहा था: Jaiswal

Dhoni मेरे क्रिकेट करियर में पिता जैसी भूमिका निभा रहे हैं, उनकी सलाह से लाभ मिलता है: Pathirana