By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 09, 2020
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने कहा है कि देश के न्यायाधीश और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी न तो संविधान और न ही किसी कानून के तहत आवासीय या वाणिज्यिक भूखंड पाने के हकदार हैं। शुक्रवार को मीडिया में आई एक खबर में यह बात कही गई है। न्यायमूर्ति काजी फाइज ईसा ने बृहस्पतिवार को चार न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास परियोजना के वास्ते भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले में चार न्यायाधीशों द्वारा विस्तृत निर्णय सुनाए जाने के अतिरिक्त यह टिप्पणी की।