By अंकित सिंह | Mar 12, 2026
स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान विफल होने के बाद पहली बार बोलते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि स्पीकर ने किसी भी सांसद के भाषण के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद किया था। उन्होंने इस दावे को भी नकार दिया कि कुछ सदस्यों, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों को, चर्चा के दौरान बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन का कोई भी सदस्य नियमों और कार्यवाही से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन नियमों को लागू करना स्पीकर का कर्तव्य है। सदन का कोई भी सदस्य सदन के नियमों और कार्यवाही से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन नियमों को लागू करना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। सत्र के शेष समय के लिए कुछ सांसदों को निलंबित करने के अपने निर्णय के बारे में बात करते हुए, बिरला ने कहा कि उन्होंने हमेशा सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई सदस्य सदन की गरिमा पर हमला करता है, तो मुझे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं।
संसद में भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 105 के बारे में बोलते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि भाषण की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह सदन के नियमों और परंपराओं द्वारा नियंत्रित होती है। उन्होंने कहा कि सदन के एक सदस्य ने अनुच्छेद 105 के तहत संसद में भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया था। हालांकि हमें संसद में भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह सदन के नियमों और परंपराओं द्वारा नियंत्रित होती है।